रायपुर, 07 जनवरी। Education News : छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत पदोन्नत प्राध्यापक संवर्ग की अनंतिम पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। यह सूची दिनांक 01 अप्रैल 2017 एवं 01 अप्रैल 2023 की स्थिति में तैयार की गई है।
कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह कार्रवाई उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्देशों के परिपालन में की गई है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पुनरीक्षित पदोन्नति आदेशों के क्रम में विभागीय अनुमोदन के पश्चात यह वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई है।
इन आधारों पर तय की गई वरिष्ठता
वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 04 मार्च 2008 एवं छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम 1990 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इसके अंतर्गत- लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक प्राध्यापकों के चयन वर्ष, एक ही विषय एवं चयन वर्ष होने पर चयन सूची का क्रम, भिन्न विषय होने की स्थिति में पदस्थापना आदेश की तिथि, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जन्म तिथि, संविलियन की तिथि एवं नियमितीकरण की तिथि को आधार माना गया है।
साथ ही सहायक प्राध्यापक संवर्ग से पदोन्नत प्राध्यापकों की समेकित वरिष्ठता का निर्धारण नियमित नियुक्ति के तहत कार्यभार ग्रहण की तिथि के अनुसार किया गया है।
20 जनवरी तक आपत्ति दर्ज कराने का अवसर
यदि किसी पदोन्नत प्राध्यापक को जारी अनंतिम वरिष्ठता सूची पर कोई आपत्ति हो, तो वे दस्तावेजों सहित स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 20 जनवरी 2026 तक कार्यालयीन समय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश
उच्च शिक्षा संचालनालय के आईटी प्रकोष्ठ को निर्देशित किया गया है कि वर्ष 2017 एवं 2023 की अनंतिम वरिष्ठता सूची विभागीय वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करें।