दुर्ग। दुर्ग के पुलिस अधीक्षक जीतेन्द्र शुक्ला के अनुशंसा पर जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बदमाश संजय सिंह राजपूत उर्फ संजय बिहारी को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। मोहन नगर थाना क्षेत्र में 40 वर्षीय संजय सिंह राजपूत के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत 13 मामले दर्ज हैं, जिसमें डकैती, अवैध वसूली जैसे कई संगीन अपराध शामिल है। बताया जाता है कि, इसने सन 1994 से अपराध की दुनिया में कदम रखा। हथियार के बल पर लोगों को डराना, उनसे वसूली करना और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना इसका पेशा बन गया। पुलिस ने जितनी बार इसके खिलाफ कार्रवाई की, इसके अपराध बढ़ते गए। इसके बाद संजय बिहारी ने अवैध शराब बिक्री के धंधे में कदम रखा।
जिला कलेक्टर ने 29 अप्रैल मंगलवार को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 और 5 के तहत निर्देश को जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, दुर्ग और सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी जिले में बदमाश संजय कदम नहीं रख पाएगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उसे आदेश जारी होने के 7 दिनों के भीतर जिला छोड़ने कहा गया है।
दुर्ग पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बदमाश को लगातार समझाइश देने के बाद भी उसके आचरण में सुधार नहीं हुआ। वह न्यायालय के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहा है और न किसी सूचना पत्र का जवाब दे रहा है। इसलिए, उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की जा रही है और उसे जिलाबदर किया गया है। दुर्ग जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी, शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से संजय सिंह राजपूत के खिलाफ कार्रवाई की गई है।