Chhattisgarh RERA: नियम पालन का सुनहरा मौका, सितंबर तक मिलेगी 90% तक छूट

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रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (CG-RERA) ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए वॉलन्टरी कॉम्प्लायंस स्कीम लागू की है। यह विशेष योजना सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी।

इस स्कीम के तहत 31 मार्च 2024 तक पंजीकृत प्रोजेक्ट्स को लंबित तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट एक साथ जमा करने की सुविधा दी गई है।

लंबित रिपोर्ट जमा करने पर विलंब शुल्क में 70% तक की छूट मिलेगी।

वहीं, जिन प्रोजेक्ट्स के पास मान्य कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र है, उन्हें 90% तक की छूट दी जाएगी।

सीजी-रेरा का कहना है कि इस पहल का मकसद प्रमोटरों को नियमों के पालन के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत हो और रियल एस्टेट सेक्टर और अधिक पारदर्शी बन सके।

विस्तृत जानकारी सीजी-रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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