
CG News: राजनांदगांव/रायपुर। छत्तीसगढ़ में परमालकसा से खरसिया होकर नवा रायपुर तक प्रस्तावित रेल लाइन विस्तार परियोजना के तहत प्रभावित जमीनों की खरीद-बिक्री, बंटवारा, नामांतरण और डायवर्सन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस परियोजना से जुड़े 8 गांवों में जमीन से संबंधित इन गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण रोक लगा दी है।
CG News: इससे पहले भारत माला परियोजना में भूमि मुआवजे के मामले में करोड़ों रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ था। इसके बाद प्रशासन ने इस रेल परियोजना में सतर्कता बरतते हुए यह कदम उठाया है, ताकि भूमाफियाओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।
CG News: इन गांवों में जमीन से जुड़े लेनदेन पर रोक
प्रस्तावित रेल लाइन परियोजना के तहत जिन गांवों में प्रतिबंध लागू किया गया है, उनमें बैगाटोला, महुआभाठा, फरहद, टेड़ेसरा, इन्दावानी, ककरेल, परमालकसा और तुमड़ीलेवा शामिल हैं। इन गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री, नामांतरण, बंटवारा और डायवर्सन पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह आदेश तब तक लागू रहेगा, जब तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।