भिलाई। छत्तीसगढ़ के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में निवासरत 12वीं के छात्र शिवम साव की हत्या कर दी गई थी। इस घटना से आहत वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैकुंठ धाम के रघुनंदन वंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रिकेश सेन ने कहा कि शिवम साव के हत्यारों के घर में बुलडोजर चलेगा।
विधायक ने यह भी कहा कि वैशाली नगर विधानसभा में अब किसी लड़की से छेड़छाड़ की घटना हुई, कोई भी अपराध करने वाला यदि नशे में मिला, एक भी चाकूबाजी की घटना हुई तो अपराधी ये जान लें कि अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
अपराधों में साथ दे रहे स्वजनों को भी चेताया
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि आजकल 14 से 25 साल के युवा कैंप क्षेत्र में नशीली दवाओं का सेवन कर चाकूबाजी और अन्य बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उनके स्वजन भी ऐसे अपराधों में उनका साथ दे रहे हैं, ऐसे लोग समझ लें कि यदि अपराध की ओर आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो यह भी तय है कि आपने जो घर बनाया है, वह भी अवैध निर्माण और कब्जामुक्त होगा। जल्द ही ऐसे मकान चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई की जाएगी।
अपराधी जान लें कि भले वो नशे की हालत में अपराध कर रहा है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह भी है कि कहीं न कहीं वो अपने माता- पिता और अपने बच्चों के सिर से छत भी छीन रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी।
विधायक ने कहा कि पुलिस प्रशासन के साथ मैं स्वयं पेट्रोलिंग में जाउंगा और प्रयास होगा कि इस क्षेत्र के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी समझ लें कि अगर उन्होंने अपराधियों को कोई संरक्षण दिया है या कोई अधिकारी अपराधियों के मनोबल को संरक्षण दे रहा है तो ऐसे जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों का भी वही हश्र होगा, जो अपराधियों के साथ होगा। राकेश सेन ने सभा में यह भी ऐलान किया कि इस क्षेत्र से अपराध को खत्म करने वो कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे।
विधायक की घोषणा के बाद हरकत में आया निगम
विधायक रिकेश सेन द्वारा आरोपितों के घर में बुलडोजर चलाने की घोषणा के बाद भिलाई निगम प्रशासन हरकत में आ गया है। निगम प्रशासन ने उक्त हत्या के मामले में सभी आरोपितों के घर नोटिस जारी किया है, जिसमें तीन दिन के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर नगर पालिक अधिनियम 1956 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।