
रायपुर। राज्य संवर्ग के अधिकारीयों- कर्मचारियों के लिए यह अहम खबर है। राज्य शासन के नए फरमान के तहत अब ये लोग शेयर, सिक्युरिटी, डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड (एमएफ), क्रिप्टोकरेंसी में निवेश नहीं कर पाएंगे।
जीएडी की ओर से जारी छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित की गई है। ऐसे निवेश को सिविल सेवा आचरण नियम के तहत अवचार (मिसकंडक्ट ) घोषित किया गया है। सचिव रजत कुमार के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेश पत्र की बार -बार खरीदी-बिक्री जो इंट्रा डे, बीटीएसटी, फ्यूचर एंड आप्शन व क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग निवेश को सेवा अवचार कदाचार माना जाएगा। सेवा नियम 19 के उप खंड के प्रावधान के तहत इसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाएगा।
बता दें कि हाल के महीनों में प्रदेश के कुछ शिक्षक, द्वितीय तृतीय वर्ग के अधिकारी-कर्मचारियों के ऐसे निवेश के मामले सामने आए हैं। कुछ के पास ऐसे बड़े निवेश पत्र सर्टिफिकेट भेंट के रूप में मिलने की भी जानकारी सामने आयी है। अधिकांश छापों में शासकीय सेवकों द्वारा इन माध्यमों से बड़ा निवेश करने का खुलासा हुआ है, जिसके चलते सरकार ने यह कदम उठाया है।