रायपुर, 03 सितंबर। CG Dry Day : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर, शुक्रवार को Dry Day यानी शुष्क दिवस रहेगा। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इस दिन देशी-विदेशी शराब की दुकानें, बार, होटल-बार, क्लब और अहाते बंद रहेंगे।
शराब की दुकान से लेकर बार-क्लब तक सब बंद
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने या परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को भी बंद रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी 4 सितंबर को बंद रहेंगी।
होटल और रेस्टोरेंट में भी नहीं परोसी जा सकेगी शराब
सरकार ने साफ किया है कि Dry Day के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान में शराब बेचने अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लब, रेस्टोरेंट और स्टार होटल भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे।
यानी लाइसेंस होने के बावजूद 4 सितंबर को शराब की बिक्री या सर्विस नहीं की जा सकेगी।
घर में शराब रखने पर भी रहेगी नजर
शुष्क दिवस के दौरान सिर्फ बिक्री पर ही नहीं, बल्कि शराब के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब रखने पर भी सख्ती रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर शराब जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आबकारी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब पर सरकार की कड़ी नजर
शराबबंदी की अवधि में अवैध बिक्री और तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग ने निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर के साथ-साथ संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्ते भी कार्रवाई करेंगे। जांच दल संदिग्ध वाहनों और अवैध शराब के संभावित संग्रहण स्थलों की जांच करेंगे। अवैध परिवहन, संग्रहण या बिक्री पकड़े जाने पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।याद रखें: 4 सितंबर 2026 को जन्माष्टमी के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें, बार, होटल-बार, क्लब और अहाते बंद रहेंगे।












