
नई दिल्ली। Cashless treatment for the injured: भारत सरकार ने सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देशभर में कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लागू कर दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गजट अधिसूचना के अनुसार, यह योजना 5 मई, 2025 से प्रभावी हो चुकी है। इसके तहत सड़क दुर्घटना के शिकार प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
Cashless treatment for the injured: हर सड़क हादसे में मिलेगी सुविधाइस योजना के तहत मोटर वाहन से होने वाले किसी भी सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। सरकारी या नामित अस्पतालों में पीड़ित को कोई भुगतान नहीं करना होगा। दुर्घटना के बाद पहले 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त होगा।
Cashless treatment for the injured: गैर-नामित अस्पतालों में प्राथमिक इलाजयदि पीड़ित को नामित अस्पताल नहीं मिलता, तो अन्य अस्पतालों में स्थिर हालत (स्टेबलाइजेशन) तक का इलाज ही इस स्कीम के दायरे में आएगा। इसके लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
Cashless treatment for the injured: नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को जिम्मेदारीयोजना को लागू करने का दायित्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) को सौंपा गया है, जो पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी। प्रत्येक राज्य में स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल नोडल एजेंसी होगी, जो योजना के सुचारु संचालन की निगरानी करेगी।
Cashless treatment for the injured: स्टीयरिंग कमेटी करेगी निगरानीकेंद्र सरकार एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन करेगी, जो योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। गौरतलब है कि इस स्कीम का पायलट प्रोग्राम 14 मार्च, 2024 को शुरू हुआ था, जिसके अनुभवों के आधार पर इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है।