छत्तीसगढ़

BJP मेयर कैंडिडेट पूजा विधानी के जाति प्रमाण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, बसपा प्रत्याशी ने वापस ली याचिका

बिलासपुर। नगर निगम बिलासपुर के भाजपा महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र के मामले में आज हाईकोर्ट की सिंगल बैंच में सुनवाई हुई। इस दौरान बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य द्वारा दायर याचिका वापस ले ली गई। याचिका में गलत प्रतिवादी बनाने की वजह से याचिका वापस ले लिया।

बता दें कि बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी के जाति मामले पर याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर की जगह इलेक्शन ऑफिसर को प्रतिवादी बनाया था। जस्टिस बीडी गुरु की बैंच में मामले की सुनवाई हुई। इसमें विड्रॉल विथ लिबर्टी के तहत याचिका वापस ले ली गई। अब समान आधार पर फिर से याचिका लगाई जा सकती है।

बता दें कि पूजा विधानी को भाजपा उम्मीदवार घोषित किए जाने एवं नामांकन दाखिल होने के बाद से जाति प्रमाण पत्र पर कांग्रेस ने सवाल उठाया था। कांग्रेस ने इस मामले में उनके जाति प्रमाण पत्र को आंध्रप्रदेश का बताते हुए छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं होने की बात कही थी। इस संबंध में निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति की गई थी। निर्वाचन आयोग ने आपत्ति को निरस्त कर दिया था। इसके बाद अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने याचिका लगाई थी। पेश याचिका में भाजपा महापौर एल पदमजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज आरओ द्बारा नहीं दिए जाने की बात कही गई थी। अर्जेंट हियरिग का केस फाइल करते हुए दस्तावेजों की मांग की गई थी।

 

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