दुर्ग। लापरवाही बरतने वाले तीन पुलिसकर्मियों पर दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला की गाज गिरी है। एसपी ने कार्रवाई करते हुये एक एएसआई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड और एक एएसआई व महिला प्रधान आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है।
बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में अपीलार्थी रजीत कंडरा उर्फ सोमनाथ के द्वारा दायर याचिका-सीआरए-64/2024 के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा दिनांक 26. 04.2024 को दिए गए आदेश/निर्देश पुलिस अधीक्षक, जिला-दुर्ग के संज्ञान में विना लाए एवं पत्र का भली-भांति अवलोकन/अध्य्यन किए ही सीधे थाना प्रभारी, को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक, जिला-दुर्ग के द्वारा पूर्व में भी इस संबंध में स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए गए थे कि माननीय उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय की ओर से प्राप्त आदेश/निर्देश का भली-भांति अवलोकन/अध्ययन उपरांत ही समुचित कार्यवाही की जावे। इसके बावजूद भी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाने पर सहायक उपनिरीक्षक (अ) संजय कुमार साहू पुलिस अधीक्षक कार्यालय, दुर्ग को निलंबित किया गया।
*सहायक उपनिरीक्षक सुभाष चन्द्र बोरकर*
सहायक उपनिरीक्षक सुभाष चन्द्र बोरकर तैनाती थाना पुरानी भिलाई जिला-दुर्ग के दिनांक 10.05.2024 को दिवस अधिकारी के ड्यूटी दौरान प्रार्थी आवेदक श्री आकाश सिंह पिता वासुदेव सिंह, निवासी बजरंग पारा वसुंधरा नगर भिलाई के द्वारा थाना पुरानी भिलाई में मोपेड वाहन चोरी की रिपोर्ट लिखाने हेतु उपस्थित होने पर सहायक उपनिरीक्षक के द्वारा तत्काल उचित वैधानिक कार्यवाही न करते हुए प्रार्थी आवेदक के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के कृत्य पर।
महिला प्रधान आरक्षक 416 नूतन साहू
महिला प्रधान आरक्षक 416 नूतन साहू के द्वारा महिला थाना के अपराध क्रमांक-27/2024 धारा 498 ए, 34 भादवि की विवेचना की जा रही है। दिनांक 10.05.2024 को प्रकरण की केश डायरी माननीय न्यायालय द्वारा मांग किए जाने पर महिला प्रधान आरक्षक के द्वारा केश डायरी माननीय न्यायालय में पेश नहीं किया गया तथा न्यायालय परिसर, दुर्ग में आरोपी के अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार कर महिला थाना में थाना प्रभारी एवं अन्य सहकर्मी के द्वारा वाद-विवाद कर अभद्र व्यवहार किए जाने के कृत्य पर ।