Featuredछत्तीसगढ़राजनीति

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर: निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 11 दिसंबर को, 13 से 20 दिसंबर तक किया जाएगा आरक्षण रोस्टर

CG Panchayat Election: Final publication of voter list for civic elections on December 11, reservation roster will be done from December 13 to 20

 

रायपुर। CG Panchayat Election: प्रदेश में नगरीय और पंचायत चुनाव के लिए सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 11 दिसंबर को होगा। इस कड़ी में निकायों, और पंचायतों में अलग-अलग पदों के लिए आरक्षण 13 तारीख से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। सूत्रों की माने तो चुनाव तारीखों की घोषणा विधानसभा सत्र निपटने के बाद की जाएगी।

 

CG Panchayat Election: सूत्रों के मुताबिक महापौर-अध्यक्षों से लेकर निकायों के वार्डों के आरक्षण की सारी प्रक्रिया 20 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। आरक्षण 13 दिसंबर से शुरू होगा। कुछ इसी तरह पंचायतों का भी आरक्षण चरणबद्ध तरीके से कराने की तैयारी चल रही है। बताया गया कि पंचायतों में भी आरक्षण 20 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पंच-सरपंच, जनपद सदस्य, और जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव होगा।

CG Panchayat Election: कैसे पूरी होगी आरक्षण की प्रक्रिया

नगर निगमों के महापौर का आरक्षण संचालक करेंगे। इससे परे पंचायतों में जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण निर्धारित करने की कार्रवाई संचालक पंचायत लॉटरी के जरिए करेंगे। जनपद अध्यक्ष, और जिला पंचायत सदस्य का आरक्षण कलेक्टर, जनपद सदस्य का आरक्षण एसडीएम के जिम्मे होगा।

 

 

चुनाव की घोषणा 23-24 को संभव
नगरीय निकाय चुनाव में मतदान ईवीएम के जरिए होगा, तो पंचायतों में बैलेट पेपर से मतदान होगा। महापौर और अध्यक्षों का सीधा निर्वाचन होगा। यानी निकायों में हर मतदाता दो वोट करेंगे। चुनाव की अधिकृत घोषणा विधानसभा सत्र निपटने के बाद 23-24 तारीख को हो सकती है। इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय प्रदेश के कुछ प्रमुख निकायों का दौरा करने वाले हैं। कुछ लंबित कार्यों का भूमिपूजन व शिलान्यास का कार्यक्रम है।

 

………………………..
फार्मेसी कौंसिल से डॉ. गुप्ता को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
06-Dec-2024 4:12 PM
[Image: फार्मेसी कौंसिल से डॉ. गुप्ता को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक]

[Image: Daily Chhattisgarh News]

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 दिसंबर। फार्मेसी कौंसिल के नामित सदस्य डॉ. राकेश गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट ने कौंसिल के रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश और उसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। यह सुनवाई जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की पीठ में हुई, जहां याचिकाकर्ता ने रजिस्ट्रार के आदेश को नियमों के विपरीत बताया।

डॉ. राकेश गुप्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के चेयरमैन और फार्मेसी कौंसिल के सदस्य हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया कि फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रार अश्वनी गुरदेकर ने उन्हें तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने के आधार पर सदस्य पद से हटा दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि रजिस्ट्रार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

डॉ. गुप्ता ने बताया कि वह वर्ष 2020 से कौंसिल के नामित सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कौंसिल के रजिस्ट्रार के पद पर एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी को नियुक्त कर, फार्मेसी कौंसिल एक्ट और प्रावधानों की अनदेखी की है। कौंसिल एक्ट के तहत रजिस्ट्रार का पद वरिष्ठ सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी के लिए आरक्षित है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि फार्मेसी कौंसिल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार रजिस्ट्रार को नहीं है। ऐसे मामलों में सामान्य सभा की बैठक बुलाकर, उसमें बहुमत से निर्णय लिया जाना चाहिए। रजिस्ट्रार ने नियमों का उल्लंघन कर सामान्य सभा के अधिकारों में हस्तक्षेप किया है।

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार के विवादित आदेश पर रोक लगाते हुए इसे नियम-विरुद्ध ठहराया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कौंसिल मेंबर्स को हटाने का निर्णय केवल सामान्य सभा के अधिकार क्षेत्र में आता है।
फार्मेसी कौंसिल में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें छह चुने हुए और छह नामांकित सदस्य शामिल होते हैं। कौंसिल के सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। एक्ट के मुताबिक, रजिस्ट्रार का पद केवल वरिष्ठ सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी को दिया जा सकता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button