
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि कर्मचारियों की टाउनशिप को दी जाने वाली बिजली सप्लाई पर अब इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया में वायरल खबर के मुताबिक कोर्ट ने साफ कहा कि यह सप्लाई कंपनी के “व्यवसाय के क्रम या संवर्धन” का हिस्सा नहीं, बल्कि कर्मचारियों के लिए दी जाने वाली कल्याणकारी सुविधा है।
BALCO की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि CGST नियमों में किया गया संशोधन पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। यानी कंपनियां पुराने मामलों में इसका फायदा नहीं उठा सकेंगी।
इस फैसले के बाद यह स्थिति साफ हो गई है कि किसी भी कंपनी को गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों, जैसे कि कर्मचारियों की सुविधा या हाउसिंग कॉलोनी में दी जाने वाली सेवाओं पर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति नहीं होगी।
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, यह फैसला देशभर की उन कंपनियों के लिए बड़ा संकेत है जो अपने कर्मचारियों को टाउनशिप या कैंपस में बिजली, पानी या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। अब उन्हें ऐसे खर्चों पर ITC का लाभ नहीं मिलेगा।