नई दिल्ली। Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा।
सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि ED की तरफ से पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं. वो दिए जाएं। जिसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए 15 हजार के मुचलके पर बेल बॉन्ड भरने का आदेश देते हुए जमानत मंजूर कर ली।
Arvind Kejriwal: बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को आठ बार समन जारी किया था, लेकिन दिल्ली के सीएम कभी पूछताछ में शामिल नहीं हुए। जिसके बाद ईडी ने कोर्ट में आवेदन लगाया था।