कोरबा। नक्शे में छेड़छाड़ कड़ते हुए जमीन में चक्का लगाने वाले पटवारी के खिलाफ मिले शिकायत पीकर कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है।
बता दें कि नेहरू नगर निवासी दीपक कुमार राव ने अपनी पत्नी के नाम तरदा में 30 डिसमिल जमीन खरीदी थी। जमीन रजिस्ट्री और नामांतरण के बाद जमीन के मूल नक्शे में पटवारी ने छेड़छाड़ करते हुए जमीन को दूसरे का बता दिया। पटवारी के मनमानी के खिलाफ प्रार्थी दीपक ने कलेक्टर से न्याय से गुहार लगाई थी। कलेक्टर अजित बसंत ने प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए पटवारी हल्का नंबर 09 ग्राम पुरैना के पटवारी मोहन लाल कैवर्त्य को पदेन दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण जारी कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इस हेतु कलेक्टर श्री बसंत ने पटवारी के उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन मानते हुए पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन काल में पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय पसान नियत किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।