रायपुर, 02 फरवरी। Strict Measures in Raipur : राजधानी रायपुर में अब यातायात नियमों के उल्लंघन पर आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) कैमरों के माध्यम से ही ई-चालान काटे जाएंगे। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने रविवार को आईटीएमएस कंट्रोल रूम एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि पुलिस द्वारा वसूली के आरोपों से बचने के लिए केवल आईटीएमएस कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए ही ई-चालान जारी किए जाएं। ई-चालान की जानकारी वाहन मालिक के मोबाइल और व्हाट्सएप पर अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी।
90 दिन में जुर्माना नहीं भरा तो कोर्ट में जाएगा मामला
डॉ. शुक्ला ने निर्देश दिए कि यदि ई-चालान की जुर्माना राशि 90 दिनों के भीतर जमा नहीं की जाती, तो संबंधित मामला अनिवार्य रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट में केस पेश करने से पहले वाहन मालिक को नोटिस भेजना भी जरूरी होगा।
लाइसेंस, बीमा और अन्य सेवाएं होंगी बाधित
उन्होंने परिवहन विभाग से समन्वय बनाकर यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए कि ई-चालान लंबित रहने पर—
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वाहन एवं वाहन स्वामी का लाइसेंस नवीनीकरण
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परमिट, फिटनेस, नामांतरण
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बीमा और प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र
जैसी सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी जाएं। ई-चालान का भुगतान होने के बाद ही ये सेवाएं दोबारा शुरू की जाएंगी।
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इससे ई-चालान भुगतान प्रतिशत में वृद्धि होगी और लोग ट्रैफिक नियमों के पालन को गंभीरता से लेंगे।
नशे और नो-एंट्री उल्लंघन पर सख्ती
डॉ. शुक्ला ने निर्देश दिए कि नशे में वाहन चलाने वालों की मौके पर एल्कोमीटर से जांच कर चालान सीधे न्यायालय भेजा जाए। वहीं नो-एंट्री उल्लंघन के मामलों में भी चालान कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान एसीपी ट्रैफिक गुरजीत सिंह, सतीश ठाकुर, ट्रैफिक मुख्यालय प्रभारी टीकेलाल भोई सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।



