Breaking सक्ती अपडेट: 5वीं और 6वीं रेलवे लाइन परियोजना में बड़ा कदम… 8 गांवों के चयनित खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर दायरे में जमीन खरीद-फरोख्त पर रोक, बाकी खसरा नंबरों से प्रतिबंध हटा

News Power Zone
1 Min Read

मालखरौदा। खरसिया नया रायपुर–परमलकसा परियोजना के लिए रेलवे की 5वीं और 6वीं लाइन विस्तार प्रक्रिया तेज हो गई है। उपमुख्य अभियंता बिलासपुर (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी मालखरौदा ने पूर्व आदेश में संशोधन जारी किया है।

नए आदेश के तहत अनुभाग मालखरौदा के ग्राम चंदेलाडीह, सकरी, अड़भार, सोनादुला, करिगांव, आमनदुला, बुंदेली और सुलौनी के चयनित खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर दायरे में जमीन से जुड़े सभी कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसमें क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन, निर्माण कार्य और अन्य सभी लाभप्रद गतिविधियां शामिल हैं।

इन ग्रामों के बाकी खसरा नंबरों पर पहले से लागू रोक हटा दी गई है। आदेश को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2024 और राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रभावी किया गया है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

 

 

Share This Article