
कोरबा ।अजीत वसंत द्वारा षासन से राशि प्राप्त कर कार्य नहीं कराने वाले सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उनसे राशि की वसूली के निर्देश सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ को दिए गए हैं। इसी कड़ी में 15 वें वित्त की राशि एवं मूलभूत की राशि में वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा द्वारा 09 जनवरी 2025 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत रजगामार, जनपद पंचायत कोरबा के सरपंच श्रीमती रमूला राठिया पति सुखराम राठिया को सरपंच पद से पृथक करने के साथ पंचायती राज अधिनियम अंतर्गत निर्वाचन के लिये छह वर्ष के लिए निरर्हित कर दिया गया था।
पूर्व में ग्राम पंचायत रजगामार, जनपद पंचायत कोरबा के सरंपच श्रीमती रमूला राठिया पति सुखराम राठिया एवं सचिव ईश्वर धिरहे के संबंध में व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत की जाँच प्रतिवेदन अनुसार कुल 83,94, 940 /- रूपये का कार्य होना पाया गया, अपितु इस कार्य हेतु किसी प्रकार की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति नहीं लिया गया एवं कैशबुक व बिल व्हाउचर का संधारण नहीं किया गया। इन 83,94,940/- रूपये के कार्य को छोड़कर शेष 72,05,139 /- रूपये की वसूली हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
इस मामले में ग्राम पंचायत रजगामार में 15वें वित योजनांतर्गत की गई वित्तीय अनियमित्ता के कारण सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत रजगामार से राशि 7205139 /- की वसूली की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। जिसमें से उक्त राशि का समान हिस्सा में राशि सरपंच / सचिव से किया जाना है। सरपंच ग्राम पंचायत रजगामार द्वारा जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत कराए गए कार्यो की द्वितीय एवं अंतिम किश्त की राशि हेतु माँग पत्र भेजा गया था, उक्त माँग पत्र के आधार पर जिला खनिज न्यास मद से 3632332/- का चेक आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जनपद पंचायत कोरबा के खनिज शाखा के खाता क० 0222104000328890 आई.डी.बी.आई. बैंक के खाता में प्राप्त हुआ है। उक्त राशि को वसूली योग्य राशि में समायोजन करने हेतु जनपद पंचायत कोरबा के जनपद वसूली मद के खाता क्रमांक 0222104000119375 आई.डी.बी.आई. बैंक में जमा कर दिया गया है।