Breaking : IAS शिल्पा गुप्ता के खिलाफ हाई कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

न्यूज डेस्क। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर की डबल बेंच ने लोक शिक्षण संचनालाय की कमिश्नर शिल्पा गुप्ता को कोर्ट आदेश की अवमानना करने पर गिरफ़्तारी वारंट जारी किया है, कोर्ट ने
शिक्षा विभाग की कमिश्नर शिल्पा गुप्ता को गिरफ्तार कर 23 मार्च को कंप्लायंस रिपोर्ट के साथ हाई कोर्ट में हाजिर करने का निर्देश दिया है।
बता दें हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए 23 अक्टूबर 2024 को आदेश पारित कर आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस प्राथमिक शिक्षकों को उनकी पसंद अनुसार ट्रायबल से चार सप्ताह के अंदर डी.पी.आई. में पोस्टेड करने का आदेश दिया था, हाई कोर्ट के नोटिस तामीली के वावजूद भी शिल्पा गुप्ता कोर्ट में हाजिर नहीं हुई जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए गिरफ़्तारी वारंट जारी किया है।
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में ये दिया था आदेश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा तथा न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने दिनांक 23/10/2024 को विस्तृत आदेश पारित करके याचिकाकर्ता हरिओम यादव सहित पचास से अधिक शिक्षकों को मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में ट्रायबल वेलफेयर स्कूल में की गईं पदस्थापना को अवैधानिक मानते हुए उसकी पहली पसंद के अनुसार याचिकार्ताओ के है वर्ग में, डी.पी.आई. के स्कूल में चार सप्ताह के भीतर पदस्थापना करने हेतु कमिश्नर DPI को निर्देशित किया गया था।