18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर नया नियम

माता-पिता की अनुमति ज़रूरी

सरकार ने ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले अपने माता-पिता की अनुमति लेनी होगी।

नए नियम का आधार

यह मसौदा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के तहत तैयार किया गया है।

राय देने की अंतिम तिथि

जनता इन नियमों पर 18 फरवरी तक अपनी राय दे सकती है। इसके बाद सरकार इन्हें लागू करने या संशोधन का निर्णय लेगी।

कंपनियों पर जुर्माने का प्रावधान

अगर डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग कंपनियां नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उन पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

डेटा सुरक्षा पर फोकस

यह नियम डेटा फिड्यूशरी (जो यूजर्स का डेटा प्रोसेस करते हैं) को पारदर्शिता और जिम्मेदारी से काम करने के लिए बाध्य करेगा।